जमीन सौदे में बड़ा फर्जीवाड़ा, एग्रीमेंट तोड़कर 55 लाख हड़पने का आरोप
कोलकाता की महिला पर समझौते के बावजूद बैनामा न करने और जमीन अन्य लोगों को बेचने का आरोप, जंसा थाने में FIR
वाराणसी। जमीन के एक सौदे को लेकर धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। जंसा थाना क्षेत्र के परमन्दापुर निवासी अरविन्द कुमार सिंह ने कोलकाता की एक महिला पर एग्रीमेंट तोड़कर 55 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। मामले में सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब के आदेश पर जंसा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रार्थी के अनुसार, वर्ष 2019 में नगवा स्थित 0.5940 हेक्टेयर भूमि को 2 करोड़ 29 लाख रुपये में खरीदने का समझौता किया गया था। 30 अप्रैल 2019 को विक्रय अनुबंध पंजीकृत हुआ, जिसके तहत 55 लाख रुपये अग्रिम के रूप में दिए गए। इसमें 45 लाख रुपये चेक और 10 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से भुगतान किया गया।
आरोप है कि कोलकाता निवासी शुभाश्री सान्याल और उनकी मां अनुपा सान्याल ने शेष धनराशि प्राप्त कर बैनामा करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में अनुपा सान्याल की बीमारी और फिर मृत्यु का हवाला देकर बैनामे की प्रक्रिया टाल दी गई।
प्रार्थी का आरोप है कि 28 अक्टूबर 2022 को शुभाश्री सान्याल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसी भूमि का सट्टा-इकरारनामा अन्य व्यक्तियों के नाम पंजीकृत कर दिया, जो पहले हुए समझौते की शर्तों का उल्लंघन है।
जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो आरोप है कि महिला ने न केवल इनकार किया, बल्कि अग्रिम धनराशि वापस न करने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। प्रार्थी ने मामले में धोखाधड़ी, कपटपूर्ण आचरण और धमकी देने के आरोप में कार्रवाई की मांग की है।
एसीपी के निर्देश पर जंसा पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक जंसा के अनुसार, मामले की जांच जारी है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



