भूमि विवाद में फायरिंग का खुलासा, इलिया पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
तेजबली चौहान पर जानलेवा हमले में प्रयुक्त अवैध पिस्टल, कारतूस और बलेनो कार बरामद, बिहार भागने की फिराक में थे आरोपी

रिपोर्ट: गणपत राय
चंदौली जनपद के थाना इलिया क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भूमि विवाद के चलते तेजबली चौहान को गोली मारकर घायल करने के मामले में इलिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया है।
घटना 11 जनवरी 2026 की है, जब ग्राम डेहरी खुर्द निवासी तेजबली चौहान को गांव के ही रवि उर्फ शशिकान्त मिश्रा ने पिन्टू चौहान के इशारे पर वाहन से घेरकर गोली मार दी थी। फायरिंग में तेजबली गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे सूचना पर पुलिस ने तत्काल अस्पताल भिजवाया। पीड़ित की तहरीर पर थाना इलिया में मु0अ0सं0 05/2026 धारा 109(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लाग्हें के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चन्द्रशेखर (आईपीएस) और क्षेत्राधिकारी चकिया रघुराज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष इलिया अरुण प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में रवि उर्फ शशिकान्त मिश्रा और उसका चालक प्रदीप कुमार गौतम शामिल हैं। दोनों आरोपी बलेनो कार से बिहार प्रांत भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी बनरसिया माइनर तिहारा के पास से उन्हें दबोच लिया गया।
पूछताछ में अभियुक्त रवि उर्फ शशिकान्त मिश्रा ने कबूल किया कि उसने पिन्टू चौहान और चालक प्रदीप कुमार गौतम के साथ मिलकर भूमि विवाद के कारण तेजबली चौहान को जान से मारने की नीयत से पिस्टल से चार गोलियां मारी थीं। घटना के बाद तीनों चकिया की ओर भागे थे, जहां पिन्टू चौहान को छोड़कर बाकी दोनों प्रयागराज की तरफ निकल गए, लेकिन पुलिस चेकिंग देखकर रास्ता बदलते हुए बिहार जा रहे थे।
गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस, दो मैगजीन और एक बलेनो कार (UP70GX4908) बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 109(1) बीएनएस, 61(2)(A) बीएनएस और 3/25(1-B)(A)/35 आयुध अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में फरार आरोपी पिन्टू चौहान की तलाश जारी है।



